खाद्य सुरक्षा विभाग में आपका स्वागत है

खाद्य-विभागपरिचय

खाद्य अपमिश्रण निरोधक निदेशालय सरकार द्वारा गठित किया गया था। दिल्ली के एनसीटी की अधिसूचना क्रमांक एफ .4 (178-सीसी (वी) दिनांक 19-06-1978 और नाम बदलकर खाद्य सुरक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 7 (171) / 2011 / Admn / पीएफए / 13661-73 दिनांक 21-03-2012. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और नियम, 1955 की पूर्ववर्ती रोकथाम के बाद से निरस्त कर दिया गया है और एक नया अधिनियम, अर्थात्, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और नियम / विनियम 2011 बनाया, जो 5 अगस्त, 2011 से प्रभावी हो गए हैं। दिल्ली के एनसीटी में। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित खाद्य सुरक्षा और मानकों के अनुसार मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करके नागरिकों के स्वास्थ्य के संरक्षण के एक उचित स्तर को प्राप्त करने का प्रयास है। / विनियम बनाए गए।

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डेड बॉडीज / गुमशुदा व्यक्ति / गुमशुदा बच्चों आदि की पहचान

लाइसेंस और पंजीकरण के संबंध में सेवाएं (उपयोगकर्ता-मैनुअल/संसाधन सामग्री)

तृतीय पक्ष नमूना परीक्षण

ऑनलाइन आरटीआई आवेदन

एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) के तहत अपील करने के बारे में जानकारी और डाउनलोड करने योग्य प्रपत्र

वीडियो- खाद्य सुरक्षा जागरूकता अभियान मिशन "स्वस्थमंद दिल्ली"

अपनी शिकायत यहाँ दर्ज करें

दिल्ली में 30.07.2022 को आयोजित होने वाले ईट राइट-वॉकथॉन और ईट राइट मेला के आयोजन के लिए टर्नकी आधार पर फैब्रिकेशन की नियुक्ति के लिए सीमित निविदा सूचना.

FSSAI (FoSCoS संबंधित) अधिसूचना / घोषणाएं

 

किसी भी प्रश्न के लिए कृप्या टोल फ्री नंबर डायल करें: 1800-11-3921, +91-11-23413494 खाद्य लैब: +91-11-27153847

 

उपयोगी वेबसाइट और लिंक

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  • मतदाताओं के लिए ऑनलाइन सेवा
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  • पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: 05-01-2023

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